बैंक और थोक व्यापारियों को लेकर कलेक्टर ने दिए संशोधित आदेश, जानिए क्या…

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News by – नीरज बरमेचा 

  • बैंक अपने निर्धारित समय पर खुले रहेंगे

रतलाम 29 अप्रैल 2021/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपाल चंद्र डाड ने दंड प्रक्रिया संहिता -1973 की धारा 144 के तहत पारित आदेश में आंशिक संशोधन किया है। इस संशोधन के अनुसार बैंक अपने निर्धारित समय पर खुले रहेंगे।

थोक व्यापारियों को लोडिंग अनलोडिंग हेतु प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 9:00 बजे तक की अनुमति रहेगी। शेष आदेश यथावत रहेगा।


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