News by – नीरज बरमेचा
दिनांक 9-4-21 से जिला रतलाम मे सम्पूर्ण लॉक डाउन प्रभाव शील है, परंतु देखने मे आया है की कुछ लोग अनावश्यक घर से बाहर निकल कर लॉक डाउन का उलंघन कर रहे है व साथ ही मास्क का उपयोग नहीं कर स्वयं व अन्य लोगो के स्वस्थय को खतरे मे डाल रहे है । जबकी COVID-19 बीमारी को WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है एवं न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रतलाम द्वारा आदेश क्रमाक 4095/आर-2/एडीएम/2020 दिनांक 08.2020 पारित कर रतलाम शहर मे धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 लागु की गई है । जिसके अंतर्गत मास्क का उपयोग व सोश्ल डिस्टेन्सिंग को अनिवार्य किया गया है ।
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परंतु फिर भी कुछ लोगो द्वारा नियमो की अंदेखी कर मस्का व सोश्ल डिस्टेन्सिंग का पालन नहीं कर लोक स्वस्थ्य को खतरे मे डाल रहे है, अतः इस दिशा मे कठोर कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए लॉक डाउन का उल्लंघन कर धारा 144 जा0फ़ौ0 के आदेश के उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध IPC की धारा 188 व मास्क का उपयोग न करने वालो व्यक्तिओ के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर खुली जेल मे निरुद्ध करने की कार्यवाही की गई है ।
4-21 को कुल16 व्यक्तिओ/प्रतिष्ठानो के विरुद्ध धारा 188 IPC के अंतर्गत कुल 13 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए गए है, जो निम्नानुसार है :-
- थाना ताल अंतर्गत आरोपी गोपाल पिता गट्टू लाल खारोल निवासी मंडावल ताल द्वारा धारा 144 का उल्लंघन कर शादी का प्रोशेषन निकाला जिसपर से थाना ताल मे आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 185/21 धारा 188 IPC का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
- थाना माणक चौक अंतर्गत आरोपी केजार हुसैन पिता फज़ल हुसैन छावनी वाला निवासी कुंजड़ो का वास रतलाम द्वारा धारा 144 CRPC के आदेश का उल्लंघन कर भुट्टा बाज़ार स्थित अपनी दुकान को खोल कर ग्राहको की भीड़ इकट्ठा करने पर अपराध क्रमांक 191/21 धारा 188 IPC का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
- थाना माणक चौक अंतर्गत आरोपी सुरेश पिता लक्ष्मी नारायण जाट द्वारा चौमुखी पल स्थित अपनी दुकान पर ग्राहको को इकट्ठा कर कोल्ड ड्रिंक्स विक्रय करता हुआ पाये जाने पर अपराध क्रमांक अपराध क्रमांक 192/21 धारा 188 IPC का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
- थाना माणक चौक अंतर्गत आरोपी रामचंद्रा पिता बाबू लाल मालवीय द्वारा माणक चौक स्थित अपनी दुकान खोल कर अगरबत्ती विक्रय करता पाये जाने पर अपराध क्रमांक अपराध क्रमांक 194/21 धारा 188 IPC का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
- थाना माणक चौक अंतर्गत आरोपी अशोक पिता सागरमल मुनत द्वारा माणक चौक स्थित निर्मल ड्रेसेस नामक दुकान खोल कर ग्राहको की भीड़ एकत्र कर कपड़े विक्रया करते पाये जाने पर अपराध क्रमांक अपराध क्रमांक 195/21 धारा 188 IPC का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
- थाना माणक चौक अंतर्गत आरोपी शांतिमल पिता राजमल चतर निवासी माणक चौक एवं मोहित पिता अशोक चतर द्वारा अपनी बड़ोद रेडीमेड कपड़ो की दुकान खोल कर ग्राहको को कपड़े विक्रय करते पाये जाने पर अपराध क्रमांक अपराध क्रमांक 196/21 धारा 188 IPC का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
- थाना जावरा शहर द्वारा आरोपी आरिफ पिता साबिर हुसैन निवासी जवाहर पेट द्वारा आदेशो का उल्लंघन कर अपनी टिप टाप किड्स वियर दुकान खोल कर ग्राहको को कपड़े विक्रय करते पाये जाने पर अपराध क्रमांक अपराध क्रमांक 146/21 धारा 188 IPC का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
- थाना जावरा शहर अंतर्गत आरोपी अर्जुन पिता सुरेश नाथ गांधी द्वारा आदेशो का उल्लंघन कर अपनी दुकान खोलते पाये जाने पर अपराध क्रमांक अपराध क्रमांक 147/21 धारा 188 IPC का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
- थाना शिवगढ़ अंतर्गत आरोपी सुरेश पिता चैन सिंह लावाना द्वारा आदेशो का उल्लंघन कर अपनी दुकान खोलते पाये जाने पर अपराध क्रमांक अपराध क्रमांक 99/21 धारा 188 IPC एवं 3/4 महामारी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
- थाना शिवगढ़ अंतर्गत आरोपी समरथ पिता हीरा गुर्जर निवासी शिवगढ़ द्वारा आदेशो का उल्लंघन कर अपनी दुकान खोलते पाये जाने पर अपराध क्रमांक अपराध क्रमांक 100/21 धारा 188 IPC एवं 3/4 महामारी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
- थाना शिवगढ़ अंतर्गत आरोपी मनीष पिता कृष्ण बल्लभ सोलंकी निवासी शिवगढ़ द्वारा आदेशो का उल्लंघन कर अपनी दुकान खोलते पाये जाने पर अपराध क्रमांक अपराध क्रमांक 101/21 धारा 188 IPC एवं 3/4 महामारी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
- थाना शिवगढ़ अंतर्गत आरोपी तेजपाल पिता दशरथ राठोर एवं विकास पिता नानालाल रेगा निवासी शिवगढ़ द्वारा आदेशो का उल्लंघन कर अपनी चाय की दुकान खोलते पाये जाने पर अपराध क्रमांक अपराध क्रमांक 102/21 धारा 188 IPC एवं 3/4 महामारी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
- लॉक डाउन मे किसी वजह बाहर घूमने वाले व्यक्तिओ के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 67व्यक्तिओ कोगिरफ्तार किया जाकर अस्थाई जेल मे निरुद्ध किया गया है ।
- मास्क का उपयोग न करने वालो के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए कुल 198 व्यक्तिओ के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए समन शुल्क वसूला गया है एवं मास्क का वितरण भी किया गया है ।
- मोटर व्हिकल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कुल 164 व्यक्तिओ के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई है । कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी ।




