News by – नीरज बरमेचा
रतलाम 2 मई 2021/ अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जमुना भिडे ने पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया है। संशोधन अनुसार जिले में सब्जी एवं फल विक्रेताओं (फेरीवाले ) को घर-घर जाकर चलित रूप से विक्रय करने की अनुमति प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक दी गई थी, इस अनुमति को 3 मई एवं 4 मई को( सब्जी एवं फल मंडी सहित) पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।
शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन गतिविधियां, शासकीय कार्य को छोड़कर, अन्य सभी निजी निर्माण कार्य 7 मई तक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। शेष आदेश यथावत रहेगा।