निजी लेबोरेटरी के लिए जांच संबंधी शुल्क निर्धारित…

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News By – नीरज बरमेचा 

रतलाम 27 मई  2021/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रतलाम ने बताया कि जिले में संचालित समस्त निजी लेबोरेटरी के लिए राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार अधिकतम दरें निर्धारित की गई है। निर्धारित दरों से अधिक राशि लिए जाने की दशा में संबंधित निजी लैब संचालक  के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रतलाम  द्वारा जारी आदेशानुसार एबीजी की जांच के लिए अधिकतम राशि 600 रूपए निर्धारित है। डी डाइमर जांच के लिए अधिकतम राशि 500 रूपए, प्रोकैल्सीटोनिन के लिए अधिकतम राशि 1000 रूपए, सीआरपी के लिए अधिकतम 200 रूपए, सिरम फेरिटिन के लिए अधिकतम 180 रूपए, आईएल 6 के लिए अधिकतम 1000 रूपए की राशि निर्धारित है। उपरोक्त अनुसार निर्धारित दरों से अधिक राशि लिए जाने की दशा में संबंधित निजी लैब के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी ।


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