निजी विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली ट्यूशन फीस के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी…

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News By – नीरज बरमेचा 
रतलाम 09 जुलाई 2021/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) (2) के अंतर्गत निजी विद्यालयों द्वारा ले जाने वाले ट्यूशन शुल्क के संबंध में संपूर्ण रतलाम जिले के राज्य सीमा संचालित निजी विद्यालय हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है ।
जारी आदेश के अनुसार संपूर्ण जिले में कोई भी निजी विद्यालय कोविड-19 पेंडेमिक समाप्त घोषित होने तक व जब तक ऐसे विद्यालय सामान्य स्थिति में संचालित होना शुरू नहीं हो जातेट्यूशन शुल्क में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में ली जाने वाले ट्यूशन की तुलना में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 हेतु कोई शुल्क वृद्धि नहीं करेंगे। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में जब तक ऐसे विद्यालयों का संचालन सामान्य स्थिति में शुरू हो जाता है जब किसी प्रकार की शुल्क वृद्धि “मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनिमयम) अधिनियम 2017″ के अंतर्गत प्रक्रिया का पालन करते हुए ही की जा सकेगी।
निजी विद्यालय सामान्य स्थिति में संचालित होने तक शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु केवल ट्यूशन शुल्क ही ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य शुल्क जैसे पुस्तकालयरीडिंग शुल्क, गेम्स शुल्कलैबोरेट्री शुल्ककंप्यूटर शुल्कप्रायोगिक शुल्कपरीक्षा शुल्क (जब तक परीक्षाएं संचालित नहीं होती है) तथा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय त्योहारवार्षिक आयोजनखेलकूदविकास शुल्क इत्यादि न पृथक से लेंगे और न ही इस प्रकार के शुल्क को ट्यूशन शुल्क के साथ जोड़ कर लेंगे। कुछ निजी विद्यालयों द्वारा ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है जो अनुचित है। ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत सही पाए जाने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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