News By – नीरज बरमेचा
रतलाम 27 सितंबर 2021/ रतलाम जिले में लिंगानुपात की समस्या के संबंध में पीसीपीएनडीटी एक्ट अंतर्गत जिला सलाहकार समिति एवं निरीक्षण दल के सदस्यों की बैठक सीएमएचओ कार्यालय पर संपन्न हुई।
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बैठक में समिति के सदस्य नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एक्ट डॉ. बीएल तापडिया, एमटीपी एक्ट की नोडल अधिकारी डॉ. ममता शर्मा डॉ. लीला जोशी, डॉ. प्रमोद झारे, डॉ. कृपालसिंह राठौर, डॉ. विजयबहादुर, नीरज बरमेचा, अनिता पाहूजा ने भाग लिया। बैठक में बताया गया कि गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग की जॉच कराना कानूनी अपराध है। ऐसा करने वाले चिकित्सक, स्टाफ एवं गर्भवती महिला के साथ साथ उसके परिजनों के लिए भी सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एमटीपी के लिए निर्धारित दवाईयॉ बेचने वालों को इसके संबंध में रिकार्ड संधारित करना अनिवार्य रहेगा। क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं के पंजीयन के उपरांत एमटीपी कराने वाली महिलाओं की ट्रेकिंग की जाएगी। 12 से 20 सप्ताह की अवधि में गर्भसमापन कराने वाली महिलाओं की रिकार्ड के आधार पर ट्रेकिंग की जाएगी। समस्त गर्भवती महिलाओं की नियमित जॉच के समय फालोअप किया जाएगा।

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