बीज लाइसेंस निरस्त

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News by – नीरज बरमेचा 

रतलाम 5 अक्टूबर 2021/ लाइसेंस अथॉरिटी एवं उप संचालक कृषि विजय चौरसिया ने बताया कि बीज नियंत्रण आदेश 1983 के तहत बीज निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि अधिकारी आलोट द्वारा मेसर्स देवनारायण एग्रो इलेक्ट्रीकल्स आलोट से मक्का पीएमएच 4594 का नमूना लिया जाकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला जबलपुर भेजा गया था 


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एवं प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार यह नमूना अमानर स्तर का पाए जाने के कारण तथा समाधानकारक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए जाने एवं बीज नियंत्रण आदेश 1968 की धाराओं का उल्लंघन करने के फलस्वरुप फर्म का लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है


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