शेड्यूल एक्स या एच की दवाइयों के विक्रय के दौरान दुकान में सीसीटीवी अनिवार्य

0

News by – नीरज बरमेचा 

रतलाम 5 अक्टूबर 2021/ जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में सभी मेडिकल फार्मेसी की दुकानों पर शेड्यूल एक्स या एच की दवाई विक्रय करने के दौरान दुकानों के अंदर तथा बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आदेश जारी किया गया है।


न्यूज़ इंडिया 365 के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने और महत्वपूर्ण समाचारों के साथ अपने को अपडेट रखने के लिए, ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करे।
आप स्वयं जुड़े और अपने मित्रों साथियों को भी जोड़े|

आदेश में कहा गया है कि मेडिकल संचालक को आदेश जारी होने की दिनांक से 1 माह की अवधि में सीसीटीवी कैमरा लगाना होंगे। सभी मेडिकल फार्मेसी की दुकानों पर लगाए सीसीटीवी के फुटेज का जिला औषधि नियंत्रक पुलिस बाल कल्याण अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध होगा।


न्यूज़ इंडिया 365 के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने और महत्वपूर्ण समाचारों के साथ अपने को अपडेट रखने के लिए, ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करे।
आप स्वयं जुड़े और अपने मित्रों साथियों को भी जोड़े|