News by – नीरज बरमेचा
रतलाम 26 अक्टूबर । जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने शहर में संचालित की जाने वाली कबाड़ दुकानों, गोडाउन, लकड़ी के गोडाउन, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, तेल, आयल, डीजल, गैस सिलेंडर गोदाम एवं अन्य खतरनाक ज्वलनशील वस्तु के भंडारण इत्यादि से संबंधित 67 संस्थानों को नगर निगम क्षेत्र से अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने हेतु सूचना पत्र जारी किया है ।
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इस संबंध में जारी सूचना पत्र में कहा गया है कि संचालित की जा रही उक्त दुकानों, गोडाउन, भंडारण इत्यादि से मानव जीवन व लोक संपत्ति की क्षति संभावित है। इस तरह की गतिविधियों से जन सामान्य के स्वास्थ्य, जान-माल को खतरा आसन्न हो गया है तथा भविष्य में इन कारणों से लोग शांति भंग होने की प्रबल आशंका व्याप्त है। आवासीय क्षेत्र में इस तरह का व्यवसाय रतलाम शहर में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग योजना के निवेश क्षेत्र में निर्दिष्ट होने से एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम- 2012 के प्रावधानों के विपरीत है। संस्थानों को 12 नवंबर 2021 दोपहर 4:00 बजे तक न्यायालय जिला दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर यह स्थिति स्पष्ट करने को निर्देशित किया गया है कि क्यों न दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत कार्रवाई कर संस्थान को नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर स्थापित किया जाए।
विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्र अनुसार जारी किए गए सूचना पत्र में पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र के 8, पुलिस थाना माणकचौक क्षेत्र के 19, पुलिस थाना स्टेशन रोड के 16 तथा पुलिस थाना दीनदयाल नगर क्षेत्र के 24 संस्थानों को सूचना पत्र जारी किए गए हैं।
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