जिले के 3 आरोपी जिला बदर…

0

News By – नीरज बरमेचा 

1. गोपी उर्फ गोपाल जिला बदर

रतलाम 25 नवम्बर 2021/कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने जनहित एवं जन सुरक्षा में एक आरोपी को जिला बदर किया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए जिले के थाना बिलपांक क्षेत्र निवासी गोपी उर्फ गोपाल डिंडोर को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। उपरोक्त अवधि में आरोपी रतलाम तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिलों की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।


2. एक आरोपी जिला बदर

रतलाम 25 नवम्बर 2021/कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिले के पुलिस थाना जावरा शहर अंतर्गत एक आरोपी को जनहित एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार थाना जावरा शहर अंतर्गत आनंद यादव को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।  उपरोक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिलों की राजस्व सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा।


3. एक आरोपी जिला बदर

रतलाम 25 नवम्बर 2021/कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जन सुरक्षा के दृष्टिगत एक आरोपी को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है। मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार पुलिस थाना माणकचौक रतलाम अंतर्गत असलम उर्फ गुमड़ी चूड़ीगर उपरोक्त अवधि में रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।


न्यूज़ इंडिया 365 के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने और महत्वपूर्ण समाचारों के साथ अपने को अपडेट रखने के लिए, ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करे।
आप स्वयं जुड़े और अपने मित्रों साथियों को भी जोड़े|