News By – नीरज बरमेचा
रतलाम 08 दिसम्बर 2021/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत एक आरोपी को जिला बदर किया है।
न्यूज़ इंडिया 365 के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने और महत्वपूर्ण समाचारों के साथ अपने को अपडेट रखने के लिए, ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करे।
आप स्वयं जुड़े और अपने मित्रों साथियों को भी जोड़े|
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना दीनदयाल नगर रतलाम के दीपक उर्फ दीपला पिता कैलाश गामड निवासी मोतीनगर को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।




