खनिज के अवैध उत्खनन परिवहन के 2 प्रकरणों में कुल 6 लाख 23 हजार का अर्थदंड वसूला…

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News By – नीरज बरमेचा

रतलाम 03 जनवरी 2022/ न्यायालय कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा जिले में खनिज के अवैध उत्खनन परिवहन के दो प्रकरणों में दो व्यक्तियों से कुल 6 लाख 23 हजार 750 रूपए अर्थदंड वसूला गया है।

बताया गया है कि जिले के ग्राम बिलड़ी तहसील बाजना के रंगू पिता दम्मा के विरुद्ध मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2019 के तहत अवैध खनिज उत्खनन का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था जिसमें रंगू पर 4 लाख 77 हजार 500 रूपए का अर्थदंड किया जाकर वसूला गया। इसी प्रकार दशहरा मैदान शाजापुर निवासी दिलीपसिंह पिता पदमसिंह पर मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम के प्रावधानों के तहत अवैध उत्खनन के मामले में 1 लाख 46 हजार 205 रुपए अर्थदंड किया जाकर वसूला गया।


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1 टिप्पणी

  1. There is no potable driving water in Piploda village , the water servved by nagar parishad is so hard because the TDS of water is more than 500 , so how people can pour the same ,needful action to be taken by Govt.of M P district Ratlam.

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