रेलवे स्‍टेशन परिसर/ट्रेन में बिना मास्‍क वालों से रु 500/- तक जुर्माना…

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News By – नीरज बरमेचा

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोम के बढते प्रकोप को देखते हुए रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में मंडल के सभी टिकट निरीक्षकोंपर्यवेक्षकों एवं टिकट जांच से संबंधित कर्मचारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि स्‍टेशन परिसर या ट्रेन में जो भी व्‍यक्ति बिना मास्‍क का मिलेगा उससे रु 500/- तक जुर्माना वसूल किया जाए ।

इस निर्देश को तत्‍काल प्रभाव से लागू करते हुए अगले छ: महीनों तक या अगली सूचना तक जारी रखा जाएगा। यात्रियों को सूचित करने के लिए स्‍टेशनों पर उद्घोष सिस्‍टम के माध्‍यम से लगातार इसकी उद्धोषणा करने हेतु भी निर्देशित किया गया है। टिकट परीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि भारतीय रेलवे नियम 2012 के तहत रेलवे स्‍टेशन परिसरप्‍लेटफार्म या ट्रेन में मास्‍क नहीं लगाने वालों पर रु500/- तक जुर्माना किया जा सकता है।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल यात्रियों से  अनुरोध करता है  कि अपने एवं अपने स्‍वजनों की सुरक्षा को ध्‍यान में रखते हुए मास्‍क का प्रयोग करें तथा कोविड-19 अनुरूप व्‍यवहार का पालन करें।  


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