News By – नीरज बरमेचा (93028 24420)
रतलाम 04 जनवरी 2022/ एसडीएम रतलाम ग्रामीण कृतिका भीमावद द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार रतलाम ग्रामीण अनुविभा क्षेत्र में आगामी आदेश तक देव स्थानों पर प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।
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उक्त आदेश से रतलाम ग्रामीण तहसीलदार तथा नामली, बिलपांक, मुंदड़ी के नायब तहसीलदारों द्वारा यह संज्ञान में लाए जाने पर जारी किया गया है कि अनुविभाग अंतर्गत स्थित देव स्थानों पर फूलमाला, प्रसाद आदि लाने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग किया जाता है। उपयोग पश्चात उन्हें खुले रूप में मंदिर परिसर अथवा परिसर के बाहर फेंक दिया जाता है। मंदिर परिसर के बाहर वितरण करने वाले गोवंश तथा अन्य पशुओं के प्लास्टिक की थैलियों को खाने की आशंका तथा अन्य रूप में प्रदूषण आदि की संभावना बनी रहती है।




