प्राइवेट अस्पताल बगैर कलेक्टर की अनुमति के कोविड-मरीजों का उपचार नहीं कर सकेंगे…

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News By – नीरज बरमेचा (93028 24420)

रतलाम 05 जनवरी 2022/ रतलाम जिले की सीमा में स्थित प्राइवेट अस्पताल, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, औषधालय कोविड-19 ओमीक्रोन वेरीएंट संक्रमित रोगी का उपचार बगैर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी की अनुमति के नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

जारी किए गए आदेश के अनुसार जो चिकित्सालय अधिकृत होंगे उनको सेवा शुल्क की सूची सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि नहीं लेंगे, निर्धारित प्रपत्र में जिला कलेक्टर से ऑथराइजेशन प्राप्त करना होगा। अधिकृत चिकित्सालय रोगियों को दक्ष चिकित्सकों तथा स्टाफ के माध्यम से आवश्यक वैधानिक एवं उपचारात्मक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य होगा।

अधिकृत चिकित्सालयों को सार्थक पोर्टल पर दिए गए लॉग इन आईडी से कोविड-19 के भर्ती मरीजों की जानकारी को प्रतिदिन अपलोड करना अनिवार्य होगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।


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