पत्नी से हुए दुष्कर्म का लिया बदला, रतलाम पुलिस का सनसनीखेज खुलासा, दुष्कर्म के आरोपियों पर भी शिकंजा….

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News By – विवेक चौधरी

रतलाम, शनिवार 08 जनवरी 2022। रतलाम पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने प्रेस वार्ता में पुलिस थाना बिलपांक अंतर्गत हुए जघन्य हत्याकाण्ड का खुलासा किया है। घटना में आरोपित व्यक्ति ने अपनी पत्नी से हुए दुष्कर्म का बदला लेते हुए विस्फोटक सामग्री की मदद से दुष्कर्म के आरोपी व्यक्ति की हत्या कर दी थी। घटना की प्रकृति से मामला सनसनीखेज हो गया था। पुलिस के अनुसार हत्या के आरोपी ने जिलेटिन रॉड, डिटोनेटर की मदद से घटना को अंजाम दिया था।। उसने रात 3 बजे पंहुचकर घटनास्थल पर मिट्टी खोदी और जिलेटिन रॉड और डिटोनेटर को ट्यूबवेल के स्टार्टर से जोड़ा। मृतक जब मौके पर पहुँचा तो ब्लास्ट होने से उसकी मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने दुष्कर्म के और एक व्यक्ति पर कुछ माह पूर्व ही इसी तरह हत्या की कोशिश की थी, लेकिन वह बच गया था। लेकिन दूसरा आरोपी मारा गया। आरोपी का अगला शिकार दुष्कर्म का तीसरा आरोपी था लेकिन इससे पहले ही पुलिस आरोपी तक पहुँच गई। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपियों एवं विस्फोटक उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति पर भी मामला दर्जकर गिरफ्तारी की है।


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आखिर क्या थी ब्लास्टिंग से हत्या की घटना

पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने बताया कि दिनांक 04.01.22 को रतलाम जिले के ग्राम रत्तागढ़खेड़ा में ब्लास्टिंग से लालसिंह पिता नरसिंह कतीजा की मृत्यु की सूचना पुलिस थाना बिलपांक को प्राप्त हुई थी। घटना की प्रकृति व वारदात के तरीके की गंभीरता को देखते हुए घटना स्थल का मुआयना करने वे स्वयं पहुँचे थे। उनके साथ एसडीओपी ग्रामीण संदीप निगवाल, एफएसएल अधिकारी अतुल मित्तल, थाना प्रभारी बिलपांक दीपक शेजवार एवं रतलाम  BD & DS  की टीम ने भी घटना स्थल का मौका निरीक्षण किया। घटना स्थल के निरीक्षण पर पाया गया कि मृतक का शरीर ब्लास्ट से काफी क्षतविक्षिप्त हो गया था एवं धमाके से घटना स्थल पर ज़मीन पर गड्डा हो गया था। मौके पर जाँच में पाया गया कि घटना में जिलेटिन रॉड व डेटोनेटर का प्रयोग किया गया है।  मृतक का पोस्ट मार्टम में भी मृत्यु ब्लास्टिंग से होना पाया गया। जिस पर पुलिस ने मृतक की मृत्यु पर मर्ग एवं अपराध धारा 302 भादवि का अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

पुलिस पड़ताल में हुए खुलासे और पकड़ा गया आरोपी

पुलिस ने घटना के संबंध में पड़ताल प्रारंभ की तो पता चला कि ऐसी ही एक ब्लास्टिंग की घटना करीब 06 माह पहले उसी खेत के पास पुर्व सरपंच भंवरलाल के खेत पर हुई थी, जिसमें भंवरलाल बच गया था एवं उसे मामूली चोटे आई थी। दोनों घटनाओ में समानता को देखते हुए एवं मामले की गंभीरता के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक रतलाम गौरव तिवारी द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया एवं अज्ञात आरोपी की पतारसी हेतु 10,000/- रूपये का ईनाम की घोषणा भी की गई थी।

पड़ताल में उक्त घटना को उसी गाँव के रहने वाले सुरेश पिता रमेश लोढ़ा निवासी रत्तागढ़खेड़ा के हाथ होने की जानकारी मिली। पूछताछ हेतु संदेही की तलाश की गई तो पता चला कि मृतक लालसिंह कतीजा की मृत्यु दिनांक 04.01.22 को हुई थी और तभी से आरोपी के घर पर ताला लगा है व घर से गायब है, जिससे पुलिस की शंका में और इजाफा हुआ। संदेही आरोपी सुरेश लोढ़ा को खोजने के लिए उसके ससुराल आकतवासा, लसोड़ा व बाबरेचा में दबिश दी गई। आरोपी और उसकी पत्नी को अभिरक्षा में लेकर पुछताछ की गई तो आरोपी ने जुर्म करना स्वीकार किया।

दुष्कर्म के आरोपियों पर भी कसा शिकंजा

पुलिस को अपनी पड़ताल में पता चला कि मृतक लालसिंह की हत्या करने के उद्देश्य से आरोपी द्वारा उसके खेत के ट्युबवेल के पास विस्फोटक पदार्थ (टोटे) एवं ब्लास्टिंग डेटोनेटर लगाकर ट्युबवेल के स्टार्टर से जोड़ दिया था। सुबह मृतक जब अपने खेत पर पाणत करने के लिये आया और जैसे ही स्टार्टर को चालू किया तो जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हुआ और लालसिंह की मृत्यु हो गई। आरोपी सुरेश लोढ़ा ने पूछताछ पर बताया कि उसकी पत्नी के साथ मृतक लालसिंह, भंवरलाल व दिनेश द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, जिसके प्रतिशोध में उसने दिनांक 03 जनवरी 22 की रात्रि में मौका मिलते ही लालसिंह के खेत पर  ट्युबवेल के स्टाटर के विद्युत तार से कनेक्शन देकर विस्फोटक टोटे और डेटोनेटर लगाये थे। जिससे अगले दिन मोटर स्टार्ट करते समय लालसिंह की मृत्यु हो गई थी। पुलिस द्वारा विवेचना में सामने आए तथ्यो एवं आरोपी सुरेश की पत्नी के कथनो के आधार पर थाना बिलपांक में अपराध क्रमांक 16/22  में धारा 376(D), 342, 506, 34 भादवि का आरोपी भंवरलाल और दिनेश तथा मृतक लालसिंह के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया। दुष्कर्म के आरोपी भंवरलाल व दिनेश जादव को भी अभिरक्षा में लिया गया है। हत्या के आरोपी सुरेश लोढ़ा द्वारा घटना में प्रयुक्ट विस्फोटक बद्री पिता रामेश्वर पाटीदार निवासी सिमलावदा से खरीदना बताये गए, जिसपर आरोपी बद्री पिता रामेश्वर पाटीदार को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में विवेचना के दौरान आए तथ्यो के आधार पर विस्फोटक अधिनियम एवं ST/SC एक्ट की धाराओ का इजाफा किया गया है।

सराहनीय कार्य करने वाले होंगे पुरुस्कृत

वारदात की जाँच पड़ताल में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में थाना प्रभारी बिलपांक निरीक्षक दीपक सेजवार, निरीक्षक रेवलसिंह बरड़े, उनि अमित शर्मा, उनि अनुराग यादव, उनि लोकेन्द्रसिंह डावर, उनि सपना राठौर, प्र.आर. राजू अमलियार, प्र.आर. नीरज त्यागी, प्र.आर. गजेन्द्र शर्मा, प्र.आर. लाखनसिंह ,प्र.आर राजेन्द्र जगताप, आर. राकेश वर्मा, आर. अशोक यादव, आर. पप्पू चौहान, आर. दुर्गालाल गुजराती तथा सायबर सेल रतलाम से उनि श्रवणसिंह भाटी, प्र.आर. मनमोहन शर्मा, प्र.आर. हिम्मतसिंह, आर. विपुल भावसार एवं BD & DS टीम की सराहनीय भूमिका रही जिन्हे पुलिस विभाग द्वारा पुरुस्कृत किया जावेगा।


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