2400 Sq. Ft. से कम के भवन निर्माण की अनुमति के लिए अब नहीं लगेगी नजूल की एनओसी, संशोधित आदेश जारी…

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News By – नीरज बरमेचा (93028 24420)

शहर में भवन निर्माण अनुमति के लिए नगर निगम द्वारा पिछले दिनों नजूल एनओसी अनिवार्य करने के आदेश में संशोधन कर दिया गया है। अब 2400 स्कवेअर फिट से अधिक के भुखंड पर निर्माण अनुमति के लिए नजूल एनओसी अनिवार्य कर दी गई है।

नगर निगम आयुक्त द्वारा 6 दिसम्बर को एक आदेश जारी कर नगरीय क्षैत्र की सीमाओं में दी जाने वाली भवन निर्माण अनुमति के लिए नजूल एनओसी अनिवार्य रुप से लिए जाने के  निर्देश जारी कर दिए थे। आदेश में नगरीय क्षैत्र में रतलाम विकास प्राधिकरण, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग रतलाम से स्वीकृत या अनुमोदित कालोनियो को छोड़कर सभी स्थानों में सभी प्रकार की भवन निर्माण अनुमति के लिए म. प्र भूमि विकास नियम 2012 के  नियम 16(11) के खंड (ख) व (ग) तथा म. प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय  के परिपत्र में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार  नजूल विभाग की अनापत्ति प्राप्त किए जाने के उपरांत ही भवन निर्माण अनुमति जारी करने के लिए कहा गया था।

 


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