कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तथा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश…

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News By – नीरज बरमेचा (93028 24420)

रतलाम 16 फरवरी 2022/ रतलाम जिले में कोलाहल पर प्रभावी नियंत्रण तथा लोक शांति कायम रखने किसी अप्रिय स्थिति तथा जनधन की हानि की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत दो माह की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5 उपधारा के अनुसार रात्रि 10:00 बजे से लेकर प्रातः 6:00 बजे के बीच के समय ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाया, चलवाया नहीं जाएगा तथा किसी भी स्थान में तीव्र संगीत बजाया या बजवाया नहीं जाएगा। आदेश में कहा गया है कि किसी मनोरंजन, व्यापार या कारोबार का विज्ञापन करने के प्रयोजनों के लिए या किसी अन्य वाणिज्यिक आख्यापन के लिए चलाया या चलवाया नहीं जाएगा परंतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी युक्तियुक्त हेतुक से पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए ध्वनि विस्तारक का उपयोग ऐसे घंटों के बीच जो कि उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, किए जाने की अनुज्ञा, ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों पर दे सकेगा जो कि विहित की जाए। किसी खुले स्थान या लोक स्थान में रिकॉर्ड या टेप किया हुआ संगीत बजाने के लिए चलाया या चलवाया नहीं जाएगा। किसी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, दूरभाष केंद्र, टेलीफोन एक्सचेंज, न्यायालय, शिक्षण संस्था तथा उसके छात्रावास, सरकारी कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक से 200 मीटर की दूरी के भीतर चलाया या चलवाया नहीं जाएगा परंतु जहां कोई ध्वनि विस्तारक उपर्युक्त दूरी से परे चलाया या चलवाया जाता है वहां उसके वॉल्यूम को इस प्रकार विनियमित किया जाएगा कि जिससे उपर्युक्त संस्थाओं को कोई भी विघ्न नहीं पहुंचे या न्यूसेंस कारित नहीं हो।  आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता वन 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा


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