News By – नीरज बरमेचा (93028 24420)
रतलाम 17 फरवरी 2022/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा लोक शांति तथा कानून व्यवस्था के दृष्टिगत पांच आरोपियों को जिला बदर किया गया है। इनमें तीन आरोपियों को 6 माह के लिए तथा दो आरोपियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रतलाम माणक चौक थाना क्षेत्र निवासी राहुल उर्फ छिलका चिंटू तथा थाना बरखेड़ा कला क्षेत्र निवासी बाबू मुल्तानी को एक-एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है। इसके अलावा थाना बड़ावदा क्षेत्र निवासी राय सिंह बागरी, थाना रावटी निवासी राधेश्याम गुर्जर तथा पुलिस थाना बड़ावदा निवासी गफूर शाह को छह-छह माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। जिला बदर की अवधि में उपरोक्त आरोपीगण रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिलों की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

https://chat.whatsapp.com/InCQsVSK5xKDw44dN0WlV7
न्यूज़ इंडिया 365 – खबरों का रतलामी फीवर के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने और महत्वपूर्ण समाचारो के साथ अपने को अपडेट रखने के लिए, ऊपर दी गयी लिंक पर क्लिक करे|
आप स्वयं जुड़े और अपने मित्रो साथियों को भी जोड़े|





