News By – नीरज बरमेचा (93028 24420)
रतलाम 15 मार्च 2022/ जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। जनसुनवाई में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े, एसडीएम राजेश शुक्ला द्वारा 74 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
जनसुनवाई में ग्राम बाजना निवासी ओमप्रकाश डामर ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी माध्यमिक विद्यालय गढीगमना में प्रधान अध्यापक पर पदस्थ होकर अप्रैल 2021 में सेवानिवृत्त हो चुका है तथा तकनीकी समस्या के चलते प्रार्थी को पेंशन व अन्य स्वत्वो का भुगतान नहीं हो पाया है। भुगतान नहीं होने से प्रार्थी की आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो चुकी है तथा प्रार्थी कई बीमारियों से पीडित है। अतः पेंशन व अन्य योजनाओं का भुगतान करने की कृपा की जाए। प्रकरण निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है। पिपलौदा तहसील के ग्राम उपरवाडा के निवासियों ने आवेदन देते हुए बताया कि ग्राम उपरवाडा में कुछ समय पहले ग्राम पंचायत द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाए जाने हेतु अतिक्रमणकर्ताओं को सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था परन्तु आज दिनांक तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अतः अतिक्रमण हटाया जाए। प्रकरण निराकरण हेतु एसडीएम जावरा को प्रेषित किया गया है।

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ग्राम प्रीतमनगर निवासी प्रदीप पिता रामलाल ने जनसुनवाई में बताया कि प्रार्थी के पिता रामलाल पंवार शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय प्रीतमनगर में पीटीएस के पद पर कार्यरत थे तथा 19 फरवरी 22 को उनकी मृत्यु हो गई। पिता के देहान्त के बाद प्रार्थी को न तो अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान हुई और ना ही किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता। प्रार्थी वर्तमान में मजदूरी कर अपने परिवार का जीवनयापन कर रहा है। अतः प्रार्थी को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाए। प्रकरण निराकरण हेतु आयुर्वेद विभाग को भेजा गया है।
ग्राम सुजलाना निवासी योगेश पिता भागीरथ प्रजापत ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि प्रार्थी की दोनों किडनियां खराब है तथा वर्तमान में उपचार चल रहा है। प्रार्थी की पारिवारिक स्थिति काफी दयनीय है। अतः प्रार्थी को आयुष्मान कार्ड का लाभ प्रदान किया जाए जिससे अपनी बीमारी का उपचार करवा सके। प्रकरण सीईओ जिला पंचायत को निराकरण के लिए भेजा गया है। इन्द्रलोक नगर निवासी आनन्द राव खण्डोर ने बताया कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का होकर रिटायर्ड व्यक्ति है तथा परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। अतः प्रार्थी का विद्युत बिल माफ किया जाए। प्रकरण डीई एमपीईबी को निराकरण के लिए भेजा गया है।
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