News By – नीरज बरमेचा
प्रायः देखने में आया है की होटल,लॉज एवं धर्मशालाओ में आकर रुकने वाले मुसाफिरो की सम्पूर्ण जानकारी होटल संचालको द्वारा नहीं ली जाती है व ठहरने के लिए कमरा दे दिया जाता है, इसके उपरांत भी मुसाफिरो की जानकारी पुलिस को नहीं दी जाती है, इसी प्रकार से शहर, कस्बो में मकान मालिको द्वारा भी बिना कोई सत्यापन या पुख्ता जानकारी प्राप्त कर किरायेदार रख लिए जाते है व इनकी जानकारी पुलिस कोई भी उपलब्ध नहीं कराई जाती है । इस प्रवृती के कारण कोई भी असामाजिक तत्व आसानी से होटल, लॉज में कमरा लेकर रुक सकता है या किराए से मकान लेकर समाज में आसानी से रह सकता है व किसी भी अप्रिय घटना या अपराध को बड़ी ही आसानी से अंजाम दे सकता है।
इस बात को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा 24 घंटे की समय अवधि में होटल व लॉज संचालको को अपने यहाँ ठहरे हुए मुसाफिरो की जानकारी पुलिस को प्रदाय करने व मकान मालिको को 7 दिवस की समय अवधि में किराए दारो की जानकारी पुलिस को दिए जाने की समय सीमा निर्धारित की गई थी । एवं वर्तमान में पड़ोसी जिले उज्जैन में महामाहीम राष्ट्रपति महोदय के प्रवास कार्यक्रम को मद्दे नज़र आज दिनांक को रतलाम शहर सहित सम्पूर्ण जिले में होटल, लॉज व करायेदारो के विरुद्ध कार्यवाही की गई है । जो निम्न लिखित है :-
शहर रतलाम :- कुल 13 प्रकरण जिसमे 11 प्रकरण मकान मालिको के विरुद्ध व 2 प्रकरण होटल संचालको के विरुद्ध पंजीबद्ध किए गए है । जो इस प्रकार है – थाना माणक चौक :- 4, थाना दीन दयाल नगर :- 3, थाना औधोगिक क्षेत्र रतलाम :- 2, थाना स्टेशन रोड़ :- 2 (किराए दार), 2 (होटल संचालक)
इसके अतिरिक्त जिले के अन्य थाना क्षेत्रो में : – 10 मकान मालिको व 2 होटल संचालको के विरुद्ध कुल 12 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए है । इस प्रकार आज दिनांक को सम्पूर्ण जिले में :- 21 मकान मालिको के विरुद्ध व 4 होटल संचालको के विरुद्ध धारा 188 भा0द0वि0 के अंतर्गत कुल 25 प्रकरण पंजीबद्ध किए गया है । जो कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी ।
गौरतलब है की 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पुलिस द्वारा किराएदारो के सत्यापन संबंधी अभियान चलाया गया जिसमे लगभग 4000 लोगो द्वारा निकटतम थानो में तथा MP ecop पोर्टल के माध्यम से किराए दारो के संबंध में जानकारी दी गई । आम जन से पुनः अपील की जाती है की जिन मकान मालिको द्वारा अभी तक किराए दार संबंधी जानकारी नहीं दी गई है वे अब भी अपने निकट तम पुलिस थानो में जाकर या MP ecop पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रोफ़ार्मा में जानकारी दे सकते है ।

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