फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र हेतु निजी नर्सिंग होम संचालकों की बैठक संपन्न…

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News By – नीरज बरमेचा 

रतलाम 6 अगस्त । रतलाम जिले के सीएमएचओ कार्यालय पर निजी नर्सिंग होम संचालकों एवं चिकित्सकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर ननावरे ने राज्य कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु चिकित्सकों को निर्देशित किया। फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रमाण पत्र के लिए नगर पालिका निगम में ऑनलाइन एप्लीकेशन देना आवश्यक है।

फायर मामलों में शासन द्वारा अधिकृत कंसलटेंट के मार्गदर्शन में संबंधित संस्थान में फायर सेफ्टी संबंधी समस्त संसाधन उपलब्ध कराना होते हैं , और इस आधार पर फायर सेफ्टी संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है । अग्निशमन के बारे में कंसलटेंट रोहितांशु पांडे ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अग्निशमन की प्रक्रिया के लिए लाइफ सेफ्टी , फायर प्रोटेक्शन और फायर प्रीवेंशन के पहलुओं पर काम करना आवश्यक है । संस्थान के भवन निर्माण के समय ही फायर लाइसेंस संबंधी कार्रवाई कर ली जाना चाहिए ताकि बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े । उन्होंने बताया कि फायर सेफ्टी के लिए इलेक्ट्रिकल ऑडिट जैसे एमसीबी फ्यूज आदि संस्थान में व्यवस्थित होना चाहिए तथा आग के लिए सुचालकों का कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए।


अधिकांश मामलों में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की स्थिति एवं स्मोक के कारण दम घुटने की स्थिति में मृत्यु के प्रकरण देखने में आते हैं। इसके लिए असुरक्षित सामान , असुरक्षित स्थितियां आदि से बचाव आवश्यक है । संस्थान में आगम निर्गम के उचित मार्ग एवं संकेतक तथा फायर एग्जिट संबंधी संकेतक का उल्लेख होना चाहिए। साथ ही स्मोक कंट्रोल के लिए एग्जॉस्ट फैन , अलार्म सिस्टम आदि होना आवश्यक है । संस्थान में आग लगने की स्थिति में पूर्व व्यवस्थाएं कर ली जानी चाहिए , ताकि फायर ब्रिगेड वाहन के आने से पहले पहले आग बुझाने के लिए पर्याप्त प्रयास किया जा सके। अस्पतालों में आग बुझाने के लिए कर्मचारियों की प्रशिक्षित टीम होना चाहिए और उन्हें आग बुझाने से संबंधित गतिविधियों का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है । संस्थान में पंप , वाटर कैपेसिटी , विंडोज टू ब्रोकन आदि उपलब्ध होना चाहिए । बैठक के दौरान निजी चिकित्सकों ने प्रशासन एवं विभाग के साथ प्रत्येक प्रकार से सहयोग की बात कही ।
नगर पालिका निगम के अधिकारियों ने निर्देशित किया कि अस्पताल संचालक प्राप्त नोटिस के आधार पर नगर पालिका निगम में इस आशय की जानकारी प्रस्तुत करें कि संबंधित अस्पताल संचालक ने अपने अस्पताल के लिए फायर सेफ्टी कंसलटेंट को नामांकित कर लिया है और फायर सेफ्टी के लिए आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता को समय सीमा में पूरा करने संबंधी जानकारी भी नगर निगम में प्रस्तुत की जाए । बैठक के दौरान जिले के नर्सिंग होम नोडल अधिकारी डॉक्टर बी एल तापडि़या तथा अन्य चिकित्सक एवं अधिकारी कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।


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