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पत्नि को प्रताड़ित करने वाले अभियुक्त को 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड…

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न्यायालय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम शैलेष भदकारिया के द्वारा निर्णय दिनांक 25.11.2023 को अभियुक्त सीताराम पिता जीवला भाभर उम्र 24 वर्ष नि. ग्राम ब्याटोंक थाना सरवन जिला रतलाम को धारा 306 भादवि में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000रू अर्थदंड, धारा 498-ए भादवि में 3 वर्ष का कारावास एवं 1000रू अर्थदंड से दंडित किया गया।* 
प्रकरण में पैरवीकर्ता अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि सूचनाकर्ता उदाराम पिता तेजीया भाभर नि. ब्याटोंक ने सूचना दी कि दिनांक 24.08.2021 को रात्रि करीब 02 बजें की बात है, मैं अपने खेत पर रोजडे भगाने के लिए गया हुआ था तभी मेरे काका के लडके सीताराम के चिल्लाने की आवाज सुनी। फिर में अपने खेत से सीताराम के पास पहूॅचा और पूछा तो सीताराम ने बताया कि उसकी पत्नी भूलीबाई ने फॉसी लगा ली है। मेरे जाने से पहले ही सीताराम ने मृतिका भूलीबाई को फॉसी के फंदे से उतार लिया था और भूलीबाई के शव को गाय-भैंस बंाधने वाले टापरे पर नीचे जमीन पर रख दिया था। फिर आस-पास गॉव वाले और भूलीबाई के घरवालों को बुलाया था। भूलीबाई की मृत्यू हो चुकी थी। 
सूचनाकर्ता की उक्त सूचना पर से पुलिस थाना सरवन पर मृतिका नवविवाहित होने से जॉच एसडीओपी संदीप निगवाल द्वारा की गई। जॉच के दौरान मृतिका के पिता मलिया उर्फ मल्या, माता एतरी बाई, भाई प्रेमसिंह निवासी गॉव पाड़लिया जोधपुरा के कथन लिए गए। इन्होंने अपने कथनों में बताया कि मृतिका भूलीबाई की शादी सीताराम से करीब 6 साल पहले हुई थी। मृतिका भूली बाई को सीताराम से तीन बच्चे है। शादी के बाद से सीताराम मृतिका भूलीबाई को कुछ समय अच्छा रखा उसके बाद सीताराम मृतिका को यह कहता था कि वह उसे पसंद नहीं है और वह दूसरी शादी करेगा, क्योकि मृतिका भूलीबाई कम पढी-लिखी थी, सीताराम से उम्र में बडी थी। सीताराम भूलीबाई को घर से निकालने के लिए आए दिन शराब पीकर गॉली गलौच एवं मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करता था। इसी प्रताडना से तंग आकर मृतिका भूलीबाई द्वारा आत्महत्या कर ली गई। 

संपूर्ण जॉच से पुलिस थाना सरवन द्वारा अभियुक्त सीताराम के विरूद्ध धारा 306,498ए भादवि का कायम कर प्रकरण दर्ज किया गया। अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा मृतिका भूलीबाई के साथ अभियुक्त सीताराम द्वारा की जा रही प्रताड़ना के संबंध में उसके स्वयं द्वारा लिखे गए 6 पत्र जप्त किए गए तथा आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त सीताराम के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। 
अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया। अभियुक्त सीताराम गिरफ्तारी दिनांक 08.09.2021 से जेल में है।  प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी समरथ पाटीदार, अपर लोक अभियोजक रतलाम द्वारा की गई।

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