मतगणना के सम्बन्ध में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश…

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रतलाम 01 जून 2024/  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश बाथम ने लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत 04 जून को होने वाली मतगणना के अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश अनुसार 04 जून को मतगणना के दौरान मतगणना स्थल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की फोटोग्राफीविडियोग्राफी प्रतिबंधित रहेगी। मतगणना स्थल की 100 मीटर की परिधि के अन्दर मोबाईलसेल्युलरकार्डलेस फोनवायरलेस सेट के उपयोग को प्रतिबंधित रहेगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड विधान अन्तर्गत अभियोजित किया जावेगा।