घर खरीदने वालों को GST की बड़ी राहत, जानिए कैसे?

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(www.newsindia365.com) जीएसटी काउंसिल ने निर्माणाधीन परियोजनाओं में मकानों पर जीएसटी की दर को 12 % से घटाकर 5% कर दिया है। किफायती घरों पर भी जीएसटी 8 % से घटाकर 1 % कर दिया गया है। रविवार को हुई बैठक में यह फैसले लिया गया। सरकार के इस कदम को राहत भरा और लोकसभा चुनाव की नजदीकी से जोड़कर देखा जा रहा है। आवासीय परियोजनाओं के लिए जीएसटी की ये दरें एक अप्रैल, 2019 से लागू होंगी।

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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, ‘जीएसटी दर में कमी का फैसला निश्चित रूप से घर निर्माण क्षेत्र को बल प्रदान करेगा।उन्होंने ने कहा कि लॉटरी पर जीएसटी के बारे में फैसला आगे के लिए टाल दिया गया है। इस बारे में प्रस्ताव पर चर्चा के लिए मंत्रियों के समूह की बैठक फिर होगी ।  भारत ने इस समय राज्य सरकारों द्वारा संचालित लॉटरी योजनाओं पर 12 % और राज्य सरकारों द्वारा अधिकृत लॉटरी पर 28 % की दर से जीएसटी लगता है।