यदि आप 50 हजार रुपये से ज्यादा राशि साथ लेकर घूम रहे है तो दस्तावेज साथ रखें, जानिए क्यों?

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(www.newsindia365.com) लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। खर्च पर निगरानी रखने वाले दलों द्वारा सतत भ्रमण कर निरीक्षण किए जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने बताया कि जिले में यदि कोई भी व्यक्ति अपने साथ 50 हजार रुपये से ज्यादा साथ लेकर चलता है तो उसे राशि के साक्ष्य संबंधी दस्तावेज साथ रखना चाहिए ताकि असुविधा से बच सकें।

इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोमेश मिश्रा ने बताया कि खर्च पर निगरानी रखने वाले दलों द्वारा यदि किसी व्यक्ति से कोई राशि जप्त की जाती है तो निर्वाचन कार्य के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को जिला पंचायत कार्यालय में दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक बैठक आयोजित कर संबंधित राशि के दस्तावेज वेरीफाई करके सही पाए जाने पर राशि वापस स्वामी को लौटा दी जाती है। राशि के साक्ष्य संबंधी दस्तावेज उपज का बिक्री बिल अथवा बैंक दस्तावेज एटीएम पर्ची आदि हो सकते हैं जो राशि को प्रमाणित कर सकते है।