बजट 2020-21 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सैलरी पेशा वालों के लिए शर्तों के साथ छूट का एलान किया है. वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब्स में बड़ा बदलाव करते हुए नौकरी करने वालों को छूट दी है. उन्होंने एक नया टैक्स स्ट्रक्चर पेश करते हुए कहा कि अगर टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स एक्ट के तहत मिल रही कुछ टैक्स छूट को नहीं लें तो 15 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को पहले के मुकाबले कम रेट से टैक्स देने होंगे. हालांकि, यह टैक्सपेयर्स की मर्जी पर निर्भर करेगा कि वह पहले वाला टैक्स स्लैब चुनता है या नया.
वित्त मंत्री बोलीं- इनकम टैक्स एक्ट में कई पेचीदगियां हैं, बोझिल है. टैक्सपेयर के लिए कानून का पालन करना मुश्किल हो जाता है. उन्हें राहत देने के लिए नए आसान पर्सनल इनकम टैक्स नियम का एलान करती हूं.
टैक्स संरचना
– नयी सरलीकृत आयकर व्यवस्था में पांच लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं.
– पांच से साढे सात लाख- 20 की जगह 10 फीसदी टैक्स
– साढे सात से 10 लाख -20 की जगह 15 फीसदी टैक्स
– 10 से साढ़े 12 लाख – 30 की जगह 20 फीसदी टैक्स
– 12.5 से 15 लाख -30 की जगह 25 फीसदी टैक्स
– 15 लाख से ज्यादा के आय पर 30 प्रतिशत इनकम टैक्स, पहले भी इतना ही था
– नई निर्माण कंपनियों को 15 फीसदी का कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा
– सरकार सभी बैंकों पर पूरी निगरानी की व्यवस्था करेगी. बैंकिंग सिस्टम में सुधार के लिए ठोस कदम उठाया जाएगा.
– डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी खाताधारक का रुपया फंसता है तो उन्हें पांच लाख रुपये मिलने की गारंटी है. पहले यह सीमा महज एक लाख थी.