सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश प्रतिबंधित, जिला दंडाधिकारी ने धारा 144 के तहत लागू किया आदेश

0

रतलाम जिले की  संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक अथवा आपत्तिजनक संदेशों को पोस्ट करने, उनकी फॉरवर्डिंग इत्यादि प्रतिबंधित की गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जनसामान्य के हित एवं लोक शांति को बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो, संदेश, सांप्रदायिक संदेश पोस्ट करने, उनकी फॉरवर्डिंग, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि सोशल मीडिया पर करने, उन पर कमेंट, लाइक करने की गतिविधियां प्रतिबंधित की गई हैं। इसके साथ ही जिले में विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि तथा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश आगामी 2 माह तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।