बिजली बिल 14 अप्रैल और नगर निगम कर 15 अप्रैल तक बिना पेनल्टी भरे जा सकेंगे – विधायक काश्यप

0

रतलाम 26 मार्च। कोरोनावायरस के खिलाफ चल रही जंग में 21 दिन के लॉक डाउन को देखते हुए बिजली के बिलों और नगर निगम के करो को जमा करने वाले उपभोक्ताओं को राज्य शासन ने राहत दी है। अब नगर निगम के टैक्स 15 अप्रैल तक और घरेलु कनेक्शन के बिजली बिल 14 अप्रैल तक जमा करने पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी।

विधायक चेतन्य काश्यप ने बताया प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर 21 दिनों के लॉक डाउन को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा कर बिजली कंपनी और नगर निगम उपभोक्ताओं की परेशानी बताई है। चौहान को अवगत कराया था कि नगर निगम के करो और बिजली बिलों को भरने की समय सीमा लॉक डाउन को देखते हुए काफी कम है। इससे आम लोगों पर नियत तिथि तक बिल अथवा टेक्स जमा नहीं करने पर पेनल्टी के रूप में आर्थिक भार पड़ेगा। आमजन को बिजली तथा नगर निगम के कर नहीं भरने पर असुविधा भी हो सकती है। प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री चौहान ने इस पर तत्काल जन सुविधा के लिए नगर निगम के सभी प्रकार के टैक्स भरने की तिथि 15 अप्रैल तक रखने और इस दौरान आमजन से कोई पेनल्टी नहीं लिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने घरेलू बिजली के बिलों के लिए भी 14 अप्रैल तक की समय सीमा तय की है। इस तिथि तक उपभोक्ता से कोई पेनल्टी नहीं ली जावेगी। विधायक काश्यप ने देश-प्रदेश की परिस्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री चौहान से पेनल्टी छूट की अवधि और बढ़ाने का आग्रह किया है।