COVID19 – कोरोना संक्रमित मृतक के निवास को एपिसेंटर बनाकर क्षेत्र को कन्टेनमेंट एरिया घोषित किया। यह रहेगा कन्टेनमेंट एरिया….

0

News By – विवेक चौधरी 

जिला कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा संक्रमण की संभावना को देखते हुए कोरोना संक्रमित मृतक मोहम्मद कादरी के निवास स्थान 185 लोहार रोड रतलाम को एपिसेंटर घोषित किया गया है। एपिसेंटर को ध्यान में रखते हुए कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। जिसकी सीमाएं निर्धारित की गई है ।

सीमा निर्धारण के तहत उत्तर दिशा में आबकारी रोड पर ब्रह्मणवास की गली के उत्तरी मुहाने पर रमेशजी के मकान से पश्चिम की ओर आबकारी चौराहा पार करते हुए कुरेशी मंडी के गेट तक, पश्चिम दिशा में हॉट रोड़ पर कुरेशी मंडी के गेट से दक्षिण की ओर चलते हुए मांडली चौराहे पर ईदू पान भंडार तक, दक्षिण दिशा में ईदू पान भंडार से पूर्व दिशा में चलते हुए हरदेव लाला पीपली चौराहा पार करते हुए ब्राह्मणों का वास की बैंक लेन के दक्षिणी मुहाने पर दीपक यातायात एजेंसी तक तथा पूर्व दिशा में ब्राह्मणों का वास की बैंक लेन के दक्षिण मुहाने पर दीपक यातायात एजेंसी से उत्तर दिशा तरफ चलते हुए ब्राह्मणों का वास की गली के बैंक लेन के उत्तरी मुहाने पर रमेश जी के मकान तक कंटेंटमेंट क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित की गई है।

कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन के लिए एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 अंतर्गत कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु जिला सर्विलेंस टीम कांटेक्ट ट्रेसिंग टीम कंटेनमेंट एनफोर्समेंट टीम एक्टिव सर्विलेंस टीम सुपरवाइजर मेडिकल टीम, अति आवश्यक सामग्री आपूर्ति टीम, काउंसलिंग टीम तथा आईईसी टीम का गठन किया गया है। कंटेनमेंट क्षेत्र में आवागमन पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। आपातकालीन एवं अत्यावश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं केवल नगर निगम द्वारा और कार्यरत शासकीय सेवकों को समुचित सुरक्षा के साथ आवागमन की अनुमति रहेगी। प्रतिबंध के पूर्ण पालन कंटेनमेंट एनफोर्समेंट टीम द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। सिर्फ एक ही एंट्री प्वाइंट और एक एग्जिट प्वाइंट सुनिश्चित करने का कार्य कंटेनमेंट एनफोर्समेंट टीम द्वारा ही किया जाएगा। बेरीकेटिंग का कार्य नगर निगम द्वारा किया जाएगा।
कंटेंटमेंट क्षेत्र के समस्त रह वासियों को 14 दिनों के लिए होम क्वॉरेंटाइन रहने के लिए आदेशित किया गया है। कंटेनमेंट एनफोर्समेंट टीम आदेश का पूर्णता पालन सुनिश्चित करेगी। इसी के साथ 28 दिन का फॉलोअप भी किया जाना है। कांटेक्ट ट्रेसिंग टीम संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आए समस्त व्यक्तियों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में एकत्रित करेगी। एक कार्य एक दिवस में पूर्ण किया जाना है। अनुविभागीय दंडाधिकारी रतलाम शहर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। एक्टिव सर्विलेंस टीम अपने निर्धारित क्षेत्र में सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक घर में जाकर निर्धारित प्रारूप अनुसार सर्विलेंस कर जानकारी प्राप्त करेगी। यह कार्य एक दिवस में पूर्ण किया जाना है। एक्टिव सर्विलेंस टीम द्वारा समस्त जानकारी निर्धारित मेडिकल सुपरवाइजर टीम को शाम 6:00 बजे तक उपलब्ध कराई जाएगी। समस्त सुपरवाइजर जानकारी शाम 8:00 बजे तक कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराएंगे।सुपरवाइजर को दी गई जानकारी में यदि कोई संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति पाया जाता है, तो सुपरवाइजर द्वारा तत्काल इसका संज्ञान लेकर संदिग्ध व्यक्ति को एंबुलेंस के द्वारा निर्धारित आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा एवं उपचार की प्रक्रिया की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों की जानकारी तत्काल कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराई जाएगी। अन्य सभी व्यक्ति जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में पाए गए हैं उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। सभी कार्य जिला सर्विलेंस टीम के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में किए जाएंगे। इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी रतलाम शहर को इंसीडेंट कमांडर बनाया गया है।

प्रतिदिन जो व्यक्ति होम क्वॉरेंटाइन में है, उनके फोन, वीडियो कॉल आवश्यकतानुसार काउंसलिंग करेंगे एवं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि व्यक्ति पैनिक ना हो एवं होम क्वॉरेंटाइन का सख्ती से पालन हो। इस प्रकार की हर 2 दिन में एक व्यक्ति की काउंसलिंग की जाएं। इसका रजिस्टर मेंटेन कर प्रतिदिन जानकारी कंट्रोल रूम पहुंचाई जाएगी। यह कार्य काउंसलिंग टीम द्वारा किया जाएगा। आगे से संक्रमण फैलने से रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई के अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉन्ट्रैक्ट ट्रैकिंग करते हुए समस्त संबंधितो से अनिवार्यत: संपर्क किया जाकर उन्हें भी होम क्वॉरेंटाइन करवाने की कार्रवाई तथा उनकी भी प्रतिदिन संपर्क करते हुए संपर्क एवं ट्रैकिंग की रिपोर्ट की जाएगी। नगरीय निकाय के जोनल अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सैनिटाइजेशन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। कंटेनमेंट क्षेत्र में अति आवश्यक सामग्री के होम डिलीवरी का दायित्व नगर निगम को सौंपा गया है। आईसी टीम जन जागरूकता लक्षण एवं सावधानियों के बारे में अवगत कराएगी।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी उक्त आदेश में कहा गया है कि व्हाट्सएप से दिनांक 8 अप्रैल 2020 को प्राप्त जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद कादरी उर्फ बाबू भाई उम्र 60 वर्ष थी, जो विगत 1 वर्ष से इंदौर में निवासरत थे, की मृत्यु 4 अप्रैल 2020 को हुई है। उनके कोविड-19 पॉजिटिव होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनके परिवार द्वारा मूल निवास रतलाम होने के कारण मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार 4 अप्रैल 2020 को ही रतलाम में किया गया था। चूंकि इनकी रिपोर्ट कोविड-19 पॉजिटिव प्राप्त हुई है, इसलिए इनके परिवार तथा जनाजे में शामिल व्यक्तियों की मेडिकल जांच करवाकर आइसोलेट कर निगरानी में रखा गया है। तथा संक्रमण की संभावना है। अतः जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 में निहित शक्तियों का उपयोग कर आदेश पारित किया गया है।


न्यूज़ इंडिया 365 – 🌡खबरों का फीवर🌡

Also Join us On WhatsApp
https://chat.whatsapp.com/HaQIpkuCe7MBCU7njXB0z2
समाचारो के अपडेट के लिए ग्रुप ☝🏻 को ज्वाइन करे|