रतलाम जिले में लॉक डाउन प्रतिबंधों में कुछ शर्त्तों के साथ शिथिलता। जानिए क्या है प्रशासनिक आदेश…

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News By – नीरज बरमेचा & विवेक चौधरी 

रतलाम जिला प्रशासन ने एक संशोधित आदेश जारी करते हुए 11 मई से लॉक डाउन में आंशिक राहत दी है। रतलाम नगर निगम और कन्टेनमेंट एरिया को छोड़कर जिलों में अन्य जगहों पर सभी दुकानें खोलने की अनुमति दी है। रतलाम शहर में पूर्ववर्ती प्रतिबंध लागू रहेंगे। हालांकि शहर में कुछ नई छूट भी दी गई है। जिसमें रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र में (कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकि क्षेत्र में) ऑटोपार्ट्स एवं पेंट्स की दुकानें प्रातः 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक खुली रह सकेंगी। तथा रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र में ही (कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकि क्षेत्र में) बिल्डिंग मटेरियल होने से प्लॉयवुड एवं खिड़की दरवाजे की दुकानें भी प्रातः 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक होम डिलीवरी एवं ग्रामीण आपूर्ति हेतु खुली रहेंगी। उल्लेखनीय है कि इस दौरान रतलाम जिले की समस्त नगरीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्र सहित सम्पूर्ण जिले की हैयर सेलून, ब्यूटी पार्लर, स्पॉ एवं पान गुटखा की दुकानें, पूर्णतः प्रतिबंधित ही रहेंगे।

“रतलाम शहर को छोड़कर” अन्य जगहो को राहत

जिला प्रशासन ने रतलाम शहर को छोड़कर अन्य जगहों को बड़ी राहत दी है। प्रशासन के आदेशानुसार रतलाम नगर निगम एवं कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर जिले की समस्त ग्रामीण क्षेत्रों की हैयर सेलून, ब्यूटी पार्लर एवं पान गुटखा की दुकानें तो पूर्णतः प्रतिबंधित ही रहेगी लेकिन इसके अतिरिक्त शेष सभी दुकानें प्रातः 07.00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक खुली रहेंगी। उपरोक्त सभी आदेशो में “समस्त दुकानदारों एवं ग्राहकों को फिजीकल डिस्टेंस एवं मास्क का उपयोग करना” अनिवार्य होगा।

“अधिक स्पष्ट जानकारी के लिए शासकीय आदेश की प्रति का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें।” 


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