रतलाम जिले में कार्यालय खोलने संबंधी आदेश जारी, जानिए क्या है आदेश….

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News By – नीरज बरमेचा & विवेक चौधरी 

रतलाम। अपर कलेक्टर तथा अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जमुना भिड़े ने लॉक डाउन के दौरान जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार रतलाम जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा (कंटेनमेंट क्षेत्र को छोडकर) अंतर्गत आने वाले अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालय में कुल कार्यरत कर्मचारियों के 33% कर्मचारियों का रोस्टर बनाकर कार्य संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है। कंटेनमेंट क्षेत्र से किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को रोस्टर में सम्मिलित न करें। उपरोक्त आदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेशित है।

कृपया अधिक जानकारी के लिए आदेश की मूल प्रति का अवलोकन करें।


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