खरीफ फसलों की बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई

0

News by- नीरज बरमेचा 

रतलाम 30 जुलाई 2020/ प्रधानमंत्री फसल बीना योजना अन्तर्गत मौसम की विपरीत परिस्थितियों में कम वर्षा या अधिक वर्षा, अन्य प्राकृतिक आपदा होने पर फसल नुकसानी की स्थिति में भरपाई के रुप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषकों के लिए कारगर सिद्ध है।

उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि जिले में अधिसूचित फसल तहसील स्तर पर कपास, जिला स्तर पर उडद, मूंग एवं पटवारी हल्का स्तर पर सोयाबीन, मक्का फसल कोक परिभाषित किया गया है। कृषकों हेतु मौसम खरीफ में प्रीमियम दर अनाज, तिलहन एवं दलहनी फसलों के लिए बीमित राशि का 2 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो, कपास फसल हेतु बीमित राशि का 5 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो, देय होगी। अल्पकालीन फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसल का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जाएगा।

अऋणी कृषक जिसकी बैंक में बचत खाता है, अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र एवं कार्यरत बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेंट के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज जैसे फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र वोटर कार्ड, राशनकार्ड, पेन कार्ड, समग्र आईडी, ड्रायविंग लायसेंस, भू-अधिकार पुस्तिका, पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी बुवाई प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते हैं। किसान भाई अधिक से अधिक फसल बीमा कराएं एवं मौसम की विपरीत परिस्थिति में फसल सुरक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए क्षेत्र के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क करें।