News by – विवेक चौधरी
कोविड-19 प्रसार को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र से बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसके अनुसार यात्रियों को अपने पास आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट रखना अनिवार्य किया गया है।
इसकी जानकारी देते हुए मंडल रेल प्रवक्ता ने बताया कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार द्वारा बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए एक नई गाइड लाइन जारी की गई है जिसके तहत गोवा, दिल्ली, राजस्थान एवं गुजरात से आने वाले यात्रियों या इन राज्यों में ठहराव के साथ आने वाले यात्रियों के पास महाराष्ट्र में आगमन से 96 घंटे पूर्व का आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होना जरुरी है। जिसमें यात्री का सैंपल महाराष्ट्र आगमन से 96 घंटे के अंदल ली गई हो। जिन यात्रियों के पास आरटी पीसीआर रिपोर्ट नहीं होगा उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी तथा शरीर का तापमान जांचा जाएगा तथा कोरोना का कोई लक्षण नहीं मिलने पर उन्हें जाने दिया जाएगा। जिन यात्रियों में कोरोना के लक्षण पाए जाएंगे उनका एंटीजन टेस्ट किया जाएगा तथा रिपोर्ट पोजिटिव आने पर कोविड केअर सेंटर में भेजा जाएगा तथा कोविड केअर सेंटर का खर्च संबंधित यात्री को ही भुगतान करना होगा। महाराष्ट्र सरकार की यह नई गाइडलाइन 25 नवम्बर 2020 से लागू है।
यात्रियों से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए उक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए यात्रा आरंभ करें।