100 माॅईक्रान से कम मोटाई की पाॅलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक निर्माण, भण्डारण, परिवहन, विक्रय व उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित…

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News By – नीरज बरमेचा 

रतलाम 9 अगस्त । संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के पत्र क्रमांक/शा-14/स्व.भा.मि./2022/11579 भोपाल दिनांक 23.6.2022 अनुसार प्रदेश के नगरीय निकायों में 01 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, भण्डारण, परिवहन, विक्रय व उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12.08.2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक जीएसआर 571 (ई) में किए गए प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में 01 जुलाई 2022 से पाॅलीस्टाइरीन और विस्तारित पाॅलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) वस्तुओं सहित इयर बड्स, गुब्बारों के लिए उपयोग होने वाले प्लास्टिक की डंडियाॅं, प्लास्टिक के झंडे, केंडी स्टिक्स, आईस्क्रीम की डंडियाॅं, पाॅलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री, प्लास्टिक प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्राॅ, टेª, कटलर, मिठाई के डिब्बे के इर्द गिर्द लपेटने या पैकेजिंग फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टियरर आदि के निर्माण परिवहन, भंडारण, विक्रय और उपयोग 01 जुलाई 2022 से पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

रतलाम नगर के उक्त सामग्रीयों निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्राॅन से कम मोटाई की पाॅलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन, भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग ना करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।


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