News By – विवेक चौधरी & नीरज बरमेचा
रतलाम विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष अशोक पोरवाल ने रतलाम नगर के विकास की नई राह खोलने वाली एक महत्वकांक्षी परियोजना प्रस्तुत की है। दावा किया जा रहा है कि इस योजना से नगर के विकास की नई इबारतें लिखी जाएगी। एक प्रेस वार्ता में आरडीए अध्यक्ष अशोक पोरवाल ने उपरोक्त बात बताई। वार्ता में पोरवाल के साथ एसडीएम केशव पांडेय एवं भाजपा के प्रदीप उपाध्याय उपस्थित थे।
- मध्यप्रदेश शासन (नगरीय विकास एवं आवास विभाग) ने दिनांक 26 मई 2023 को रतलाम विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित नगर विकास योजना क्रमांक 02 को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-50 (1) (घ) के तहत अनुमोदित कर दिया है।
- यह योजना नगर रतलाम से दक्षिणी हिस्से में त्रिवेणी मेला ग्राउण्ड से लगा हुआ 70.28 हैक्टेयर क्षैत्र में प्रस्तावित किया गया था।
- योजना रतलाम नगर की विकास योजना के एम आर-2 से दानों तरफ लगा हुआ क्षेत्र है जिसमें 68.778 हे भूमि निजी है जबकि शासकीय भूमि का रकबा 1.35 है. है।
- अधिनियम की धारा 49 (3) (ढ) (एफ) के अनुसार प्राधिकरण भूमिस्वामी को अंतिम भू-खण्ड के रूप में मूल भूखण्ड का यथासंभव 50 प्रतिशत की सीमा तक वापस करेंगाः यथासंभव स्कीम में भूमि का विवरण निम्नानुसार होगा:-
एक मार्गो के लिये 20 प्रतिशत
दो- उद्यानों,खेल मैदानों तथा खुले स्थानों के लिये 5 प्रतिशत
तीन सामाजिक अधोसंरचना के लिये 5 प्रतिशत
(यथा-शालाओं,औषघालयों, अग्निशमन सेवाओं, सार्वजनिक उपयोग स्थलों) और
चार प्राधिकरण के लिये 20 प्रतिशत
(नोट: विकास की प्रकृति के आधार पर आवंटन का प्रतिशत परिर्वतन योग्य है) - नगर विकास योजना की कुल लागत 84.16 करोड़ रूपये है जिसमें मुख्य व्यय अर्थ वर्क,सड़क, डिवाइडर के विकास, ड्रेनेज, मल-वहन प्रणाली, जल प्रदाय व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट,पार्क निर्माण, नलकूप निर्माण और विद्युत प्रवार प्रणाली के विकास पर होना है ।
- नगर विकास योजना के अनुमान के अनुसार विकास की लागत प्रति हेक्टेयर रूपये 1.20 करोड़ आने की संभावना है । इसके मान से यदि प्राधिकरण को आने वाली भूमि को प्रतिवर्गमीटर रूपये 7,500/- की कीमत प्राप्त होती है तो प्राधिकरण को रूपये 107.58 करोड़ की आय होगी और प्राधिकरण को कुल मुनाफा रूपये 23.41 करोड़ होगा । जिससे प्राधिकरण की आगामी योजनाओं को प्रारम्भ किया जा सकेंगा ।
- नगर विकास योजना के अन्तर्गत कुल 136 खातेदारों की भूमि को लिया गया है। जबकि दो सर्वे क्रमांक शासकीय हैं ।
- राज्य शासन की ओर से प्राप्त प्रत्यूत्तर दिनांक 26/05/2023 के बाद प्राधिकरण विदित रीति से धारा 50 (2) के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी करेंगा |
- इस उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही नगर विकास स्कीम के प्रारूप तैयार करने का कार्य प्रारम्भ हो जायेंगा। जिसके अधिनियम में 6 माह की समय-सीमा निर्धारित की गई है ।
- प्राधिकरण को नगर विकास स्कीम को मूर्तरूप प्रदान करने के लिये एक त्रिपक्षीय अनुबंध के आधार पर पिल्लीवार एण्ड एसोसिएटस, रायपूर को कन्सलटेन्ट के रूप में नियुक्त किया गया है ।