धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू….

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रतलाम 12 अक्टूबर 2023/  विधानसभाय निर्वाचन-2023 के तहत जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने से राजनैतिक दलों, व्यक्तियों द्वारा प्रचार प्रसार हेतु सभाऐं की जाएगी। इस दौरान बिना अनुमति आमसभा, ध्वनि विस्तार यंत्रो को अनियंत्रित प्रयोग, हथियारों का प्रदर्शन, जनसमूह के मध्य विभिन्न साधनों से उत्तेजित वक्तव्यों का प्रसारण, आतीशबाजी का अनियंत्रित प्रयोग, बिना अनुमति टेन्ट आदि का अस्थाई निर्माण, यातायात में व्यवधान आदि कार्यवाहियाँ की जा सकती है जिससे जन आक्रोश उत्पन्न होकर कानून व्यवस्था के विपरीत स्थिति निर्मित हो सकती है जो आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 की गतिविधियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से संपन्न करने व शांति व्यवस्था बनाए रखने में बाधक होगा। जिले में सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।

विभिन्न मुद्दों को लेकर विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति के बिना आयोजित ना किया जावे। ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग निहित शर्तों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जायें। रैली, जुलूस, आदि में किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र धारण, प्रदर्शन, बिना अनुमति पांडाल आदि निर्माण, इलेक्ट्रोनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, पोस्टर एवं अन्य सोशल मीडिया आदि पर विधि विरुद्ध संदेश के प्रसारण, अग्रेषण, सांप्रदायिक टिप्पणी पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

सक्षम अधि. की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा, अथवा दुरूपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। किसी भी प्रकार के उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलुस, वाहन, सधारण रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा। शासकीय, अशासकीय स्कूल मैदान, भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य या डी. जे. अथवा बैण्ड का संचालक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैण्ड, डीजे, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य कोई भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या लेकर नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में पटाखे, विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। अनुज्ञप्तिधारी को छोड़ कोई भी व्यक्ति बारूद, पटाखों का संग्रहण निर्माण या परिवहन नही करेगा।

कोई भी व्यक्ति संस्था समूह या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी व अनुमति बिना टेंट, पंडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, रोड़, रास्तो हाईवे, आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नही करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रूकावट उत्पन्न नही करेंगे या किसी व्यक्ति को आने जाने एवं उसके कार्य करने से नहीं रोकेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था, या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया, इलेक्ट्रानिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था की विपरित स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मेसेज, चित्र, कमेंट, बैनर, पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा।

मतदान की तिथी पर मतदान केन्द्र में एवं मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर एवं इन स्थानों की निर्धारित परिधि में सेल्युलर फोन का उपयोग नही किया जा सकेगा और न ही कोई व्यक्ति सेल्युलर फोन रख सकेगा। कोई भी व्यक्ति किरायेदार रखेगा उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को देगा। समस्त होटल, लॉज एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी से संबंधित थाना प्रभारी को प्रतिदिन आवगत करायेगे। शासकीय कर्तव्य पर उपस्थित एवं निर्वाचन कार्य में ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों एवं पुलिस अधिकारियों तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिए लागू नहीं होंगे तथा सिख धर्म के अनुयायियों व विवाह समारोह के दुल्हा दुल्हन को कटार धारण करने की छूट रहेंगी