शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित

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रतलाम 17 मार्च 2024/  लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेश बाथम द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोकहित में शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रतलाम जिले में स्थित समस्त थाना क्षेत्र की सीमाओं में रहने वाले उपलब्ध समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों की शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित करके निर्देश जारी किए गए हैं।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 के अंतर्गत जारी किए गए आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने तक अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग व उपयोग नहीं करेगा। समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी आदेश जारी होने के तीन दिवस में अपने अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाने के थाना प्रभारी के पास जमा कराएंगे।

थाने में शस्त्र जमा करने की स्थिति में संबंधित थाना प्रभारी अनुज्ञप्तिधारी को शस्त्र जमा करने की पावती प्रदान करेंगे। अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करने की स्थिति में डीलर द्वारा शस्त्र जमाकर्ता को शस्त्र जमा करने की रसीद प्रदान की जाएगी जिसकी छायाप्रति शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संबंधित थाने में शस्त्र जमा करने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की जाएगी। सभी अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र डीलर शस्त्र जमा करने वाले अनुज्ञप्तिधारियो की सूची संबंधित थाने एवं कलेक्टर कार्यालय की शस्त्र शाखा में सात दिवस में प्रस्तुत करेंगे।

निर्वाचन अवधि में अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र विक्रेता किसी को भी अस्त्र-शस्त्र एवं कारतूस का क्रय-विक्रय नहीं करेंगे तथा आदेश जारी होने के दिनांक के अंतिम स्टॉक की जानकारी संबंधित पुलिस थाने तथा कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारीनगर पुलिस अधीक्षकअनुविभागीय अधिकारी पुलिस अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र डीलर्स का प्रति सप्ताह में संयुक्त भौतिक सत्यापन करेंगे। अनुज्ञप्तिधारियो द्वारा जमा शस्त्र सुरक्षित स्थिति में रखने का दायित्व संबंधित जमा करता का होगा।