रतलाम जनपद पंचायत सैलाना अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के अनुसार ग्राम पंचायत सलवानिया अंतर्गत अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2018 में स्वीकृत कार्य ग्राम सिल्वेनिया में सीसी रोड निर्माण कार्य अपूर्ण रहने के फलस्वरुप तत्कालीन सचिव श्री कोदर सिंह कटारा, ग्राम पंचायत सलवानिया के विरुद्ध वसूली राशि 3 लाख प्रतिवेदित की गई है। तथा ग्राम खाखराकुंडी नयापाड़ा में सीसी रोड निर्माण कार्य अपूर्ण रहने के फलस्वरुप तत्कालीन सचिव श्री राजेंद्र सिंह मेईडा(उर्फ श्री राजकुमार मेईडा) ग्राम पंचायत नारायणगढ़ के विरुद्ध वसूली राशि 10 लाख प्रतिवेदन की गई है।
न्यायालय विहित प्राधिकरण एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रतलाम द्वारा उक्त प्रकरणों में श्री कोदर सिंह कटारा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत सलवानिया एवं श्री राजेंद्र सिंह मेईडा(उर्फ श्री राजकुमार मेईडा) तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत नारायणगढ़ को कारण बताओ सूचना पत्र के साथ पेशी के लिए उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया था, परंतु लगातार पेशियों पर दोनो अनुपस्थित रहे।
पदीय दायित्वों का सम्यक रूप से निर्वहन नहीं करने, कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही बरती जाने एवं वित्तीय अनियमित परिलक्षित होने के फलस्वरूप श्री कोदर सिंह कटारा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत सलवानिया एवं श्री राजेंद्र सिंह मेईडा(उर्फ श्री राजकुमार मेईडा) तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत नारायणगढ़, जनपद पंचायत सैलाना को मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के 4(1)(क) के तहत सीईओ जिला पंचायत श्री श्रृंगार श्रीवास्तव द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान श्री कटारा एवं श्री मेईडा का मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत रतलाम निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।



