2 दिन का रतलाम शहर में रहेंगा लॉकडाउन, अप्रैल फूल ना समझे इस सच्चाई को…

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News By – नीरज बरमेचा 

  • रतलाम शहर में शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे तक रहेगा  लॉकडाउन – कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड
  • रतलाम जिले में रेल एवं बस के माध्यम से बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों को रतलाम शहर में प्रवेश के समय अपनी कोविड जांच संबंधी नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ेंगी

रतलाम दिनांक 1 अप्रैल 2021। रतलाम जिले में बढ़ते कोरोनावायरस संक्रमण को देखते हुए जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति का बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में माननीय शहर विधायक चैतन्य काश्यप कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड एस पी गौरव तिवारी एडीएम जमुना भिड़े एसडीएम शहर अभिषेक गहलोत एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान शासन के निर्देशानुसार निर्णय लिया गया कि रतलाम शहर में शुक्रवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे तक संपूर्ण लाक डाउन रहेगा लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाएं जैसे दवाई आदि की आपूर्ति के लिए दवाइयों की दुकानें एवं अस्पताल खुले रहेंगे । लॉकडाउन के दौरान दूध का वितरण सुबह 6:00 बजे से 10:00 बजे तक एवं शाम को 4:00 से 7:00 तक घर पहुंच सेवा दूध वितरकों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी । बैठक के दौरान आगामी रंगपंचमी त्यौहार के मद्देनजर अपनी होली अपने घर मनाए जाने का निर्णय लिया गया । निर्देशित किया गया है कि सभी लोग अपनी होली अपने घर के अंदर ही मनाना सुनिश्चित करेंगे ।

किसी भी स्थिति में घर के बाहर होली का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा । रंग पंचमी के द्वारा किसी भी प्रकार की गैर सार्वजनिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे । रतलाम जिले में रेल एवं बस के माध्यम से बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों को रतलाम शहर में प्रवेश के समय अपनी कोविड जांच संबंधी नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक रहेगी । रिपोर्ट ना दिखाने की दशा में बाहरी क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए 7 दिन अपने घर में होम आइसोलेट रहना अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी ।

रतलाम जिले से बाहरी क्षेत्रों में जाने के लिए लोगों की कोविड संबंधित जांच हेतु प्रथक से व्यवस्था कराई जाएगी ।इसके लिए रतलाम शहर का तरणताल स्थित सिविक सेंटर पर लोगों की कोविड-19 संबंधी जांच की व्यवस्था की जाएगी । बैठक में तय किया गया कि कोई भी खाद्य पदार्थ होटल या रेस्टोरेंट में बिठाकर खिलाना पिलाना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। होटल रेस्टोरेंट के संचालक खाद्य पदार्थ को पैकेट में बंद कर ग्राहकों को दे सकेंगे । विभिन्न ठेले खोमचे आदि पर खड़े रहकर खाद्य पदार्थ का सेवन पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा । ग्राहक खाद्य सामग्री पैकेट में बंद करवा कर घर ले जाकर उपयोग कर सकेंगे । प्रतिदिन रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बाजार बंद रखे जाएंगे।