News By – विवेक चौधरी
रतलाम, 15 फरवरी 2020। अब जिले में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अनावश्यक शोर की वजह से किसी को परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी कर ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर लगाम लगाई है। रहवासियों के मानसिक स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई, शिक्षण संस्थाओं, निजी एवं शासकीय कार्यालयों इत्यादि के कामकाज ध्वनि विस्तारक यंत्रो से प्रभावित होती है, इसके मद्देनजर यह आदेश जारी किए गए है।

आदेश संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए नीचे जारी किए गए आदेश की प्रति का अवलोकन करें।

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